होम » ऑटो » Old Vehicles Scrapping Tax: कबाड़ में बेचो पुरानी गाड़ी, नई कार खरीदने पर मिलेगी टैक्स में भारी छूट
Old Vehicles Scrapping Tax: कबाड़ में बेचो पुरानी गाड़ी, नई कार खरीदने पर मिलेगी टैक्स में भारी छूट
Old Vehicles Scrapping Tax: नए पेट्रोल (Petrol), सीएनजी (CNG), या एलपीजी नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की खरीद पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर देय मोटर व्हीकल्स टैक्स में 20 फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं, नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 फीसदी की होगी.
Old Vehicles Scrapping Tax: दिल्ली सरकार रजिस्टर्ड व्हीकल्स स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों पर जारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत देने पर विचार कर रही है. इस संबंध में एक प्रस्ताव उप राज्यपाल बीके सक्सेना को मंजूरी के लिए भेजा गया है.
मोटर व्हीकल्स टैक्स में 20 फीसदी की छूट मिलेगी
इस प्रस्ताव को उप राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद, नए पेट्रोल (Petrol), सीएनजी (CNG), या एलपीजी नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की खरीद पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर देय मोटर व्हीकल्स टैक्स में 20 फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं, नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 फीसदी की होगी. नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के मामलों में यह छूट 15 फीसदी की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर देय मोटर व्हीकल्स टैक्स में 10 फीसदी की छूट मिलेगी.
दोनों मामलों में कुल मोटर व्हीकल्स टैक्स रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगी. सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट की वैधता 3 साल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक खरीद-फरोख्त किया जा सकता है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, इस कदम का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है. पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से, हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा.
By accepting cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.